डीएनए हिंदी: लंबे वक्त से जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) के लिए आज का दिन एक राहत भरी खबर लेकर आया है. आजम खान की रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) के उस फैसले को स्टे कर दिया है, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के टेकओवर की सरकार को हरी झंडी दे दी गई थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत 

वहीं जौहर यूनिवर्सिंटी (Jauhar University) पर टेकओवर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार (UP Government) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी. फिलहाल तब तक के लिए तो आजम खान को जमीन के टेकओवर में राहत मिल गई है. सपा विधायक (SP MLA) आजम खान और उनके परिवार के सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं. वहीं दूसरी ओर उन पर भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप हैं जिसके चलते इस यूनिवर्सिटी को भी अवैध करार दिया गया था. 

IPL 2022 पर मंडराया कोविड का खतरा, दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम क्वारंटीन

दरअसल, साल 2005 में तत्कालीन यूपी सरकार ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन की मंजूरी दी थी. इसमें से 12.50 एकड़ जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सीलिंग कर दी गई. इसके बाद साल 2006 में 45.1 एकड़ और 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी गई. यूपी सरकार ने कहा कि यूनिवर्सिटी की साढ़े 12 एकड़ को छोड़कर बाकी जमीन का अधिग्रहण अवैध है जिसे सरकार को वापस किया जाना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट ने शर्तों का पालन नहीं किया है.

Loudspeaker Row: अजान के समय नहीं बजेगा हनुमान चालीसा, इस शहर के प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला

टेकओवर करने की तैयारी में है योगी सरकार

इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के तर्कों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही ठहराया था लेकिन जिसके बाद आजम खान यह मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट इस फैसले पर स्टे लगाते हुए आजम खान को एक बड़ी राहत दी हैं. वहीं इस मामले में अब अगस्त तक यूपी सरकार टेकओवर की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती है. आपको बता दें कि आजम खान लंबे वक्त से जेल में बंद हैं और इस बार रामपुर की ही सीट से विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा सदन पहुंचे हैं.

Covid Restrictions: नोएडा, गाजियाबाद समेत UP के इन शहरों में फेस मास्क फिर अनिवार्य, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें. 

Url Title
Big relief to Azam Khan in Jauhar University case, SC stays High Court's decision
Short Title
जौहर यूनिवर्सिटी के घोटाले के आरोपी है आजम खान
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Big relief to Azam Khan in Jauhar University case, SC stays High Court's decision
Date updated
Date published