डीएनए हिंदी: वित्तीय वर्ष 2022-23 (Financial Year 2022-23) 31 मार्च को खत्म हो जाएगा. इसके साथ ही कई डेडलाइन भी खत्म हो जाएंगी. इसलिए जरूरी है कि पेनाल्टी और असुविधा से बचने के लिए अपने सभी वित्तीय कार्यों को 31 मार्च से पहले पूरा कर लें. नीचे दी गई लिस्ट में जरूरी फाइनेंशियल समय सीमाएं हैं जिन्हें आपको पूरा कर लेना चाहिए:
पैन-आधार लिंकिंग:
आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) दो ऐसे जरूरी डॉक्यू हैं जिनसे व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है और फाइनेंशियल लेन-देन भी कर सकता है. केंद्र ने 31 मार्च से पहले स्थायी खाता संख्या (Pan Card) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यदि पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया गया है, तो 1 अप्रैल से पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
अपडेटेड इनकम-टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना:
वित्त वर्ष 2019-2020 या निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च है.
एडवांस टैक्स पेमेंट:
एडवांस टैक्स का भुगतान उन करदाताओं द्वारा किया जाता है जिनके वेतन के अलावा अन्य आय के स्रोत हैं. यह किराया, शेयरों से पूंजीगत लाभ, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉटरी जीतने पर लागू होता है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की अंतिम किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2023 है.
कर-बचत निवेश:
जिन करदाताओं ने पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है, उन्हें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपना टैक्स-बचत निवेश पूरा करना होगा. पुरानी टैक्स व्यवस्था में, करदाता आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई कटौतियों का दावा कर सकते हैं.
बैंक खातों में KYC की समय सीमा:
आरबीआई (RBI) ने बैंक खातों में नो योर कस्टमर (KYC) विवरण को अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है. इसे अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा. केवाईसी अपडेट करने के लिए, एक बैंक ग्राहक को पैन (PAN) , पता प्रमाण जैसे आधार (Aadhaar), पासपोर्ट (Passport) इत्यादि, लेटेस्ट फोटोग्राफ और बैंक द्वारा अनुरोध किए गए अन्य विवरण सहित विवरण जमा करने की जरुरत होती है.
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Financial Planning: मार्च में ये 5 काम कर लें पूरे, वरना भरना पड़ेगा बड़ा जुर्माना